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आंध्र प्रदेश सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने पर अड़ी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई समेत लगभग सभी शिक्षा बोर्डों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद कर दी हैं आंध्र प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 01:21 AM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 01:21 AM (IST)
आंध्र प्रदेश सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने पर अड़ी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र। ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई समेत लगभग सभी शिक्षा बोर्डों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद कर दी हैं, आंध्र प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। राज्य सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक करा लेगी क्योंकि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं।

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आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा- जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी 12वीं कक्षा की परीक्षा

राज्य सरकार ने कहा कि वह संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएगी और इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। राज्य के स्थायी वकील महफूज ए. नाजकी के माध्यम से दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से घट रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से घट रहे हैं

राज्य सरकार ने बताया कि 20 जून को प्रदेश में कोविड-19 के 5,646 मामले थे। 21 जून के संक्रमण के मामलों की संख्या 5,541 और 22 जून को 4,169 थी। और पिछले माह की इन तारीखों से तुलना करें तो 20 मई को संक्रमण के 22,610, 21 मई को 20,937 और 22 मई को 19,981 मामले थे।

विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार ने कहा- परीक्षा कराना व्यावहारिक होगा

सरकार ने कहा, 'विशेषज्ञों से सलाह ली गयी है और उनका मानना है कि परीक्षा कराना व्यावहारिक होगा। राज्य सरकार उसी के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं कराने का प्रयास करेगी।'

अगर किसी की मौत हुयी तो हम राज्य को जिम्मेदार ठहराएंगे: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराने का राज्य सरकारों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने मंगलवार को कहा था, 'अगर किसी की मृत्यु हुयी तो हम राज्य को जिम्मेदार ठहराएंगे।' शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब उसे बताया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला किया है।


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