आंध्र प्रदेश: 'सरकार के खिलाफ टिप्पणी' के लिए वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ CID ने किया मामला दर्ज
CID ने धारा 41A के तहत नोटिस भेजा है। उस धारा के तहत यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास की सजा और 5 लाख रुपये नकद का जुर्माना भरना होगा।
गुंटूर(आंध्र प्रदेश), एएनआइ। आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (CID) ने एक वरिष्ठ नागरिक पर विशाखापत्तनम गैस रिसाव की घटना के बारे में सोशल मीडिया पर 'सरकार के खिलाफ टिप्पणी' पोस्ट करने पर मामला दर्ज किया है। गुंटूर में लक्ष्मी पुरम के निवासी पी रंगनायकी (66) ने कहा कि विशाखापत्तनम गैस रिसाव की घटना के बाद उनके फेसबुक पोस्ट पर सीआईडी के नोटिस मिलने से वह हैरान हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बस फेसबुक पर उनकी राय साझा की गई, मेरे द्वारा जानबूझकर सरकार की आलोचना नहीं की गई। उन्होंने कहा, 'आखिरकार मुझे विशाखापत्तनम गैस रिसाव पीड़ितों के लिए न्याय चाहिए।'
CID ने उनको धारा 41A के तहत नोटिस भेजा है। उस धारा के तहत, यदि अपराध सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास की सजा और 5 लाख रुपये नकद का जुर्माना भरना होगा। रंगनायकी ने कहा, 'मेरे एक फेसबुक मित्र ने राष्ट्रीय मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों की एक सूची बनाई और इसे फेसबुक पर पोस्ट किया। मुझे लगा कि यह साझा करने योग्य है। मैंने उसकी अनुमति ली, उसकी नकल की और अपनी वॉल पर पोस्ट कर दिया है। लेकिन मेरा सरकार को बदनाम करने का कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने सिर्फ सोचा था कि लोगों को पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय मीडिया क्या पेश कर रही है।'
उनके द्वारा बताया गया कि मुझे सरकारी कार्रवाई का विश्लेषण करने के लिए बहुत ज्ञान नहीं है। मैं जो चाहती हूं कि सभी पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। मुझे नहीं पता कि सीआईडी ने मेरे खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी पोस्ट इतनी भड़काऊ थी। टीडीपी नेताओं ने मुझे नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वे कानूनी समर्थन भी बढ़ाएंगे। पूर्व मंत्री ए राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में तेदेपा नेता उनके घर गए और उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया।