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एयर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया को डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के पद से हटाया गया

ब्रीद एनालायजर टेस्ट में फेल होने वाले एयर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया को डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के पद से हटाया गया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 05:19 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 05:19 PM (IST)
एयर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया को डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के पद से हटाया गया
एयर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया को डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के पद से हटाया गया

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उड़ान से पहले शराब सेवन के दोषी और तीन वर्ष के लिए लाइसेंस निलंबित एयर इंडिया के वरिष्ठ पायलट अरविंद कठपालिया को निदेशक, आपरेशंस पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह कार्यकारी निदेशक-प्रशिक्षण अमिताभ सिंह को निदेशक आपरेशंस का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है जो अगले आदेश तक दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे।

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एयर इंडिया की ओर से जारी बयान के अनुसार कैप्टन कठपालिया को निदेशक-आपरेशंस की जिम्मेदारियों से मुक्त करने को निर्णय नागरिक विमानन मंत्रालय के मंगलवार, 13 नवंबर को जारी तत्संबंधी आदेश के अनुपालन के क्रम में लिया गया है।

उन पर यह कार्रवाई सिविल एविएशन रूल (सीएआर) की धारा-5, श्रृंखला-एफ, भाग-तृतीय के उल्लंघन तथा डीजीसीए द्वारा तीन वर्ष के लिए पायलट लाइसेंस निलंबित किए जाने के कारण की गई है। कठपालिया की जांच और कार्रवाई से स्पष्ट है कि एयर इंडिया में विमानन सुरक्षा का तंत्र बेहद मजबूत है और बड़े से बड़ा अधिकारी इससे बच नहीं सकता।

कैप्टन कठपालिया को बीते रविवार को दिल्ली-लंदन फ्लाइट एआइ 111 की उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पाजिटिव पाया गया था। यह दूसरा मौका था जब उन्हें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पाजिटिव पाया गया। इससे पहले जनवरी, 2017 में भी उन्हें उड़ान से पहले परीक्षण में मदिरा सेवन के साथ-साथ स्टाफ के साथ असहयोग और अभद्रता का दोषी पाया गया था। तब डीजीसीए ने तीन महीने के लिए उनका लाइसेंस निलंबित किया था।

उस समय वे एयर इंडिया में कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशंस) थे। हालांकि बाद में न केवल उन्हें विमान उड़ाने की अनुमति मिल गई थी। बल्कि 27 जून, 2017 को उन्हें निदेशक, ऑपरेशंस के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। तब इंडियन पायलट एसोसिएशन (आइसीपीए) ने इस कदम का जोरदार विरोध किया था।

विमानन सुरक्षा नियमों के मुताबिक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पहली बार दोषी पाए जाने पर पायलट लाइसेंस को तीन महीने, और दूसरी बार पाए जाने पर तीन साल के लिए निलंबित करने का प्रावधान है। जबकि तीसरी बार यही गलती करने वाले पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद कर दिया जाता है।


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