नागालैंड में और छह महीने के लिए अफस्पा बढ़ाया गया
नागालैंड में सोमवार से अफस्पा (AFSPA) छह और महीनों के लिए बढ़ाया गया।
नई दिल्ली, एएनआइ। अफस्पा के तहत पूरे नगालैंड को और छह महीनों (जून अंत तक) के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया। सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (AFSPA) के तहत सुरक्षा बल कहीं भी कार्रवाई और बिना पूर्व नोटिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नगालैंड में कई दशकों से अफस्पा लागू है।
सोमवार को जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार की राय में नगालैंड 'अशांत और खतरनाक स्थिति' में है। इसलिए, नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। पूरा राज्य 30 जून 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र होगा।
Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) extended in Nagaland for six more months with effect from today. pic.twitter.com/SZLNoPtrsZ — ANI (@ANI) December 30, 2019