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लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा

पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली एक अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शिकायतें लेकर पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 10:55 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 10:55 PM (IST)
लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा
लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली एक अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शिकायतें लेकर पहले हाई कोर्ट जाने को कहा है।

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याचिकाकर्ता ने कहा, आम चुनावों में भारत के लोगों को छला गया

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाली अनिवासी भारतीय याचिकाकर्ता से कहा, 'आप अनुच्छेद-32 की याचिका लेकर क्यों आई हैं? आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गईं?' इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पिछले लोकसभा चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया था और चुनावों में भ्रष्टाचार भी हुआ जिसकी वजह से भारत के लोगों के साथ छल हुआ। इस पर पीठ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है। आप अपनी याचिका वापस लीजिए और हाई कोर्ट जाइए।'

केस दर्ज करने के लिए विदेश से आईं

याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर उनसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाएगा तो यह न्याय नहीं होगा क्योंकि उन्हें यह केस लड़ने के लिए विदेश से आना पड़ा। इस पर पीठ ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि आपको बाहर से आना पड़ा, यह अन्याय हो गया? आप यहां खुद आई हैं। न्याय कानून के मुताबिक किया जाता है। हम इस मामले को स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपको इसे वापस लेने की अनुमति देते हैं और हाई कोर्ट जाइए।' जब याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि उनके पास इस बात के सुबूत हैं कि कैसे पिछले लोकसभा चुनावों में भारत के लोगों को छला गया, तो पीठ ने कहा, 'आप भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। आप तो यहां रहती भी नहीं हैं।' याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके माता-पिता भारत में रहते हैं। इसके बाद पीठ ने अदालत में मौजूद वकील से कहा कि वह याचिकाकर्ता को समझाएं कि वह कैसे हाई कोर्ट जा सकती हैं और हाई कोर्ट उन्हें राहत दे सकता है।


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