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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गुरदासपुर जेल में रखे जाएंगे कठुआ कांड के आरोपी

सु्प्रीम कोर्ट ने कठुआ कांड में आठ हफ्ते में पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का आदेश दिया

By Brij Bihari ChoubeyEdited By: Published: Mon, 09 Jul 2018 05:50 PM (IST)Updated: Mon, 09 Jul 2018 05:52 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गुरदासपुर जेल में रखे जाएंगे कठुआ कांड के आरोपी

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ कांड के आरोपियों को कठुआ जेल से पंजाब की गुरदासपुर जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ एवं जस्टिस इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस को इस मामले में आठ हफ्ते के अंदर आरोपपत्र दाखिल  करने का भी आदेश दिया। 

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शीर्ष अदालत ने आरोपियों को यह छूट दी है कि वे चाहे तो ट्रायल कोर्ट के किसी भी आदेश के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। 

जज और सरकारी वकील को सुरक्षा दें सरकारें

खंडपीठ ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को इस मामले के ट्रायल जज और सरकारी वकील को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार आरोपियों के परिजनों को उनसे गुरदासपुर जेल में मिलने की व्यवस्था करेगी और इसका खर्च भी उठाएगी। मालूम हो कि जम्मू के कठुआ में इस साल जनवरी में आठ साल की एक लड़की की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मई में इस केस का ट्रायल पंजाब के पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया गया था।


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