बच्चियों के साथ होने वाले अपराध को लेकर चौंकाने वाले है NCPCR के आंकड़े
2014 के मुकाबले छोटे बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं में चार गुणा से अधिक की तेजी आई है। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है।
नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। बच्चों के साथ हुई रहीं दुष्कर्म की वारदातें हर किसी के लिए चिंता का सबब हैं। अफसोस की बात यह है कि 2014 के मुकाबले छोटे बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं में चार गुणा से अधिक की तेजी आई है। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2008 में जहां पास्को के अंतर्गत 8904 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें करीब 1172 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस महज 100 को ही सजा दिलवा पाई। इसके अलावा 2016 की यदि बात करें तो 36022 मामले पास्को के तहत दर्ज किए गए। इनमें करीब 42196 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 3226 को पुलिस सजा दिलवा पाई।
2017 में आई कमी
आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि मामले बढ़ने के साथ-साथ पुलिस इनकी गंभीरता को भांपते हुए संजीदा तो हुई है लेकिन इंसाफ दिलाने में जरूर पीछे रह गई। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि पुलिस की तेजी और जागरुकता की वजह से ही 2017 में पास्को में दर्ज मामलों में कुछ कमी आई। इस दौरान यह 33000 थे। इस तरह के मामलों में सबसे अधिक 6,782 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 4354 और मध्यप्रदेश में 4118 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों से यह भी पता चल रहा है कि इन मामलों की सुनवाई में हो रही देरी भी कहीं न कहीं इनकी बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामले ऐसे भी जरूर होंगे जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं। ऐसे मामले भी इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि बच्चों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं में ज्यादातर परिवार का ही कोई सदस्य या फिर करीबी या पीडि़त परिवार का जानकार ही शामिल रहा है।
मौत की सजा देने का प्रावधान
आपको यहां पर ये भी बता दें कि कुछ राज्यों में इस तरह के मामलों पर गंभीरता बरतते हुए दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान किया है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इतना ही नहीं इसी वर्ष अप्रेल में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा देने संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी।
क्या है नया कानून
इसके तहत आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों को बलात्कार के मामलों की जांच के लिए विशेष फॉरेंसिक किट उपलब्ध कराई जाएगी। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान बरकरार रहेगा। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई और अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर इसे बढ़ाकर उम्रकैद की सजा में भी बदला जा सकता है। इस अध्यादेश के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और यौन अपराधों से बाल सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम को अब संशोधित माना जाएगा।
कई देशों में है मौत की सजा का प्रावधान
इसमें मामले की त्वरित जांच एवं सुनवाई की भी व्यवस्था है। इसके तहत बलात्कार के सभी मामलों में सुनवाई पूरी करने की समय सीमा दो माह होगी। साथ ही, 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकेगी। भारत के अलावा कई ऐसे दूसरे देश भी हैं जहां पर दुष्कर्म के दोषियों को सजा-ए-मौत का प्रावधान है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, चीन, ग्रीस, नीदरलैंड, फ्रांस और पाकिस्तान का नाम शामिल है।