Move to Jagran APP

प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना चाहता था अबु जुंदाल, अार्म्स एक्ट में दोषी करार

औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में मकोका अदालत ने अबु जुंदाल समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 12:21 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 02:36 PM (IST)

मुंबई, (एएनआई)। साल 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में मुंबई की मकोका अदालत ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड अबु जुंदाल और अन्य 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

loksabha election banner

अदालत ने कहा साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया की हत्या के लिए षणयंत्र रचा गया था। मकोका कोर्ट ने कहा कि यह आतंक फैलाने की बहुत बड़ी साजिश थी और आरोपियों ने इसे जिहाद का नाम दिया था।

गौरतलब है कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्कॉवड ने एक टाटा सूमो और इंडिया कार को रोका। तलाशी के दौरान कार में 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफल और 3,200 कारतूस बरामद हुए। एटीएस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर इंडिका चला रहा जुंदाल पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था। महाराष्ट्र के बीड जिले का जुंदाल मालेगांव गया और कुछ दिनों बाद बांग्लादेश पहुंचा। वहां से उसने पाकिस्तान में एंट्री की। उसे 2012 में सऊदी अरब से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

आपको बता दें, सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक है।

जुंदाल ने कहा, हेडली को बचाना चाहती है मुंबई पुलिस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.