'आधार' मामले में केंद्र के खिलाफ अवमानना की अर्जी, 14 सितंबर को SC में सुनवाई
आधार कार्ड मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
नई दिल्ली (एएनआई)। आधार कार्ड मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की सुनवाई 14 सितंबर को होगी। आधार कार्ड के मामले में याची ने दायर अर्जी में कहा कि केंद्र सरकार के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि आधार कार्ड आवश्यक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे आवश्यक नहीं बताया है।
अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति के लिए 'आधार' जरूरी करने पर घिरा केंद्र
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की है जिसमें कहा गया है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रों को सुविधा देने कि लिए आधार कार्ड की मांग की जा रही है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात को लेकर जवाब मांगा है। इस मामले में जवाब के लिए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी दिया है, क्योंकि इस योजना में आधार कार्ड की लिए कोई पावंदी नहीं रखी गयी है फिर कैसे केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना दिया है।
बिना आधार के नहीं भर सकेंगे मैट्रिक-इंटर का फार्म
केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए इस फैसले की शिकायत मिलने पर हाई कोर्ट ने उस पर तत्काल विचार करते हुए सरकार को नोटिस देकर आगामी 23 सितंबर तक जवाब मांगा है।