सरकारी योजनाओं के तहत मुआवजे के लिए Aadhaar जरूरी, नहीं है तो जल्द करें आवेदन
केंद्र सरकार की योजना के तहत मुआवजे का लाभ पाने के लिए आधार आवश्यक होगा। आर्थिक मदद पाने के लिए आधार के लिए आवेदन करना होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। आतंकवाद (Terrorism), नक्सलवाद या सांप्रदायिक हिंसा (Communal Riots) से पीड़ित लोगों के परिवार को केंद्र सरकार की योजना (Central Government Scheme ) के तहत वित्तीय सहायता (मुआवजा) का लाभ पाने के लिए आधार (Aadhaar) आवश्यक होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक देश में आतंकी, सांप्रदायिक और नक्सली हिंसा के अलावा सीमा पार से फायरिंग और बारूदी सुरंग अथवा आइईडी विस्फोट के पीड़ितों या पीड़ित के परिवारों को केंद्र सरकार की सहायता योजना के तहत लाभ पाने के लिए आधार नंबर देना या आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा।
नहीं है आधार तो करना होगा आवेदन
ऐसी केंद्रीय सहायता पाने के योग्य व्यक्ति के पास अगर आधार नहीं है और उसने आधार के लिए पंजीकरण भी नहीं कराया है तो उसे आधार के लिए पंजीकरण कराना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि यह अधिसूचना असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। असम और मेघालय में अभी सभी निवासियों के पास आधार नहीं है।
छह से सात करोड़ रुपये का होता है सालाना बजट
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उक्त मामलों में सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और मांगे जाने पर केंद्र सरकार वह राशि राज्य सरकार को लौटा देती है। इस योजना के लिए सामान्यत: सालाना बजट छह से सात करोड़ रुपये का होता है।