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तेलंगाना में दलित महिला की हिरासत में मौत की होगी न्यायिक जांच, मुख्य सचिव को भेजा गया नोटिस

जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस टी. विनोद कुमार की पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिका में रचकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत अद्दागुडुरु थाने में एक दलित महिला की मौत की जांच की मांग की है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 11:04 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 11:28 PM (IST)
तेलंगाना में दलित महिला की हिरासत में मौत की होगी न्यायिक जांच, मुख्य सचिव को भेजा गया नोटिस
शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का भी दिया निर्देश

हैदराबाद, आइएएनएस। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यादाद्री भुवनगिरि जिले में एक दलित महिला की हिरासत में हुई मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। महिला की 18 जून को मौत हुई थी। अदालत ने अलेर दंडाधिकारी को जांच करने और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। दंडाधिकारी को जरूरी होने पर दफन किए जा चुके शव को निकालने और उसका फिर से पोस्टमार्टम कराने का भी निर्देश दिया है।

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समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव को नोटिस भेज कर मामले में शुरू की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद थाने में क्यों नहीं लगाया गया सीसीटीवी कैमरा

जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस टी. विनोद कुमार की पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिका में रचकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत अद्दागुडुरु थाने में एक दलित महिला की मौत की जांच की मांग की है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद थाने में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया है।

घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने वाली मरियम्मा पर चोरी का आरोप था। कथित पुलिस प्रताड़ना के कारण 18 जून को थाने में उसकी मौत हो गई। पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज की महासचिव विंध्याला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर न्यायिक जांच की मांग की थी।


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