चारा घोटाले में 61 दोषी करार, 20 को जेल
अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सोमवार को सीबीआइ जज पीके सिंह की अदालत ने 61 लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने इनमें से 20 आरोपियों को जेल व जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें सबसे अधिक तीन वर्ष व सबसे कम एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 30 हजार से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। बाकी बचे 41 आरोपियों को अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी। चारा घोटाला कांड के तहत यह मामला जमशेदपुर कोषागार से 14.52 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित है।
रांची [जासं]। अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सोमवार को सीबीआइ जज पीके सिंह की अदालत ने 61 लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने इनमें से 20 आरोपियों को जेल व जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें सबसे अधिक तीन वर्ष व सबसे कम एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 30 हजार से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। बाकी बचे 41 आरोपियों को अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी। चारा घोटाला कांड के तहत यह मामला जमशेदपुर कोषागार से 14.52 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित है।
दोषियों में कार्यालय सहायक अनंत पांडेय, एके पाठक व एकाउंटेंट कोदई राम को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसमें आपूर्तिकर्ता मुहम्मद सईद की पत्नी सैरूनिशा व मधु मेहता को तीन-तीन वर्ष सजा व तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। राजेंद्र कुमार हरित, रामनंदन सिंह, सुनील कुमार सिन्हा व रंजीत कुमार मिश्रा को तीन-तीन वर्ष व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। संजय सिन्हा, रामअवतार शर्मा, बिमल कुमार अग्रवाल व सुरेश दुबे को तीन-तीन वर्ष की सजा व 60-60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बाकी को एक-एक वर्ष की सजा और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
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