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हैदराबाद की कंपनी आइवीआरसीएल के खिलाफ 4800 करोड़ बैंक फ्राड का केस

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को हैदराबाद की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आइवीआरसीएल उसके प्रबंध निदेशक ई. सुधीर रेड्डी और संयुक्त प्रबंध निदेशक आर. बालारामी रेड्डी के खिलाफ 4800 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Thu, 31 Dec 2020 09:09 AM (IST)Updated: Thu, 31 Dec 2020 09:09 AM (IST)
हैदराबाद की कंपनी आइवीआरसीएल के खिलाफ 4800 करोड़ बैंक फ्राड का केस
हैदराबाद की कंपनी आइवीआरसीएल के खिलाफ 4800 करोड़ बैंक फ्राड का केस

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को हैदराबाद की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आइवीआरसीएल, उसके प्रबंध निदेशक ई. सुधीर रेड्डी और संयुक्त प्रबंध निदेशक आर. बालारामी रेड्डी के खिलाफ 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने कंपनी परिसर और दोनों आरोपितों के ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया।

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सीबीआइ के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर हैदराबाद की कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, 'आरोप लगाया गया कि आरोपितों ने अन्य अज्ञात नौकरशाहों और अन्य के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संघ के साथ धोखाधड़ी की, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक, केनरा बैंक, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एक्जिम बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इसके चलते इन बैंकों को 4,837 करोड़ रुपये का आíथक नुकसान हुआ।

सीबीआइ ने आरोप लगाया कि कंपनी ने बैंकों से प्राप्त कर्ज की किश्त नहीं चुकाकर धोखाधड़ी की। जोशी ने बताया कि कंपनी पर अन्य वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में भी आरोप हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में आरोपितों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई और इसमें कई अहम दस्तावेज मिले हैं।


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