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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

3 बांग्लादेशी आतंकियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट, मुस्लिम युवाओं को उकसाने का आरोप

By AgencyEdited By: Anurag Gupta
Published: Thu, 02 Feb 2023 11:31 PM (IST)Updated: Fri, 03 Feb 2023 03:09 AM (IST)

एनआईए द्वारा जारी बयान के मुताबिक भोपाल में एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में एजेंसी ने कहा कि ...और पढ़ें

3 बांग्लादेशी आतंकियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट
3 बांग्लादेशी आतंकियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट

नई दिल्ली, पीटीआई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जमात-उल-मुजाहिदीन के तीन संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोपपत्र दायर किया है जिन पर प्रतिबंधित संगठन की 'आगे की हिंसक आतंकी गतिविधियों' को अंजाम देने के लिए भारत में घुसने का आरोप है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

STF ने 10 अवैध प्रवासियों को किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि एजेंसी ने पिछले साल मार्च में मध्य प्रदेश पुलिस एसटीएफ द्वारा 10 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पांच अप्रैल, 2022 को जांच अपने हाथ में ली थी। एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी हमीदुल्ला उर्फ ​​मुफकीर उर्फ ​​राजू गाजी उर्फ ​​चामेद अली मिया, मो. शहादत हुसैन उर्फ ​​अबीदुल्ला उर्फ ​​हफीजुल हक उर्फ ​​ओबैदुल्ला और तल्हा तालुकदार फारूक जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के सक्रिय कैडर थे।

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी भारतीय मुसलमानों को हिंसक जिहाद की तैयारी के लिए प्रभावित करने, कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने की साजिश के तहत अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे।

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आरोपी ने मुस्लिम युवाओं को उकसाया

एनआईए द्वारा जारी बयान के मुताबिक, भोपाल में एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को भारत में इस्लामिक (शरिया) कानून स्थापित करने के वास्ते हिंसक जिहाद शुरू करने के लिए उकसाया।

एजेंसी ने आपराधिक साजिश, जालसाजी और अन्य अपराधों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। इसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अलावा, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत भी आरोप लगाए हैं।

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