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एनआइए ने मांगी अबू जिंदाल की कस्टडी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] ने तीसहजारी कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव की अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर आतंकी अबू जिंदाल की कस्टडी मांगी है। एनआइए ने आठ जून को अबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ अबू भारत आया है और अपने साथी के साथ आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला है।

By Edited By: Published: Thu, 28 Jun 2012 08:46 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jun 2012 09:07 PM (IST)
एनआइए ने मांगी अबू जिंदाल की कस्टडी

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता] राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] ने तीसहजारी कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव की अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर आतंकी अबू जिंदाल की कस्टडी मांगी है। एनआइए ने आठ जून को अबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ अबू भारत आया है और अपने साथी के साथ आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख तय की है।

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एक अन्य घटनाक्रम में मुंबई पुलिस ने अबू की कस्टडी के लिए एक बार फिर तीसहजारी कोर्ट में अर्जी दायर की है। इससे पहले बुधवार को मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक अर्जी को अदालत खारिज कर चुकी है। अर्जी में कहा गया है कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले के एकमात्र जीवित आरोपी अजमल कसाब के साथ उक्त मामले में अबू जिंदाल पर भी मुकदमा चलाना है। लिहाजा, उसकी कस्टडी दी जाए। इस मामले पर पांच जुलाई को सुनवाई होगी। अबू को 21 जून को दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया था।

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