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पीएफआइ से जुड़े हथियार बरामदगी केस में 21 को सजा

विशेष एनआइए अदालत ने बुधवार को यहां हथियार बरामदगी मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में कन्नूर जिले के नरात स्थित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के एक ट्रेनिंग सेंटर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए थे।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2016 06:00 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2016 06:22 PM (IST)
पीएफआइ से जुड़े हथियार बरामदगी केस में 21 को सजा

कोच्चि । विशेष एनआइए अदालत ने बुधवार को यहां हथियार बरामदगी मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में कन्नूर जिले के नरात स्थित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के एक ट्रेनिंग सेंटर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए थे।

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एनआइए के विशेष जज एस संतोष कुमार ने मामले में अब्दुल अजीज को सात साल जबकि अन्य दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। इन लोगों को आइपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और शस्त्र व विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक आरोपी कमरुद्दीन को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल, 2013 को पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर हथियार और गोला-बारूद के साथ 21 मोबाइल फोन बरामद किए थे। मामले में पीएफआइ और सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। केरल सरकार ने बाद में मामला एनआइए को सौंप दिया था। पुलिस को आशंका थी कि पकड़े गए लोगों के इंडियन मुजाहिदीन समेत कुछ कट्टरपंथी संगठनों से संबंध थे।


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