सीबीआइ ने हाईकोर्ट में कहा- 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला देश के लिए शर्मनाक
सीबीआइ ने मामले में निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अब अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 25 May 2018 10:01 PM (IST)Updated: Fri, 25 May 2018 10:01 PM (IST)
style="text-align: justify;">नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सीबीआइ ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले को देश के लिए शर्मनाक बताया है। शुक्रवार को शीर्ष जांच एजेंसी की तरफ से हाई कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस घोटाले से देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हाईकोर्ट ने सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी कनीमोरी समेत अन्य से जवाब मांगा है। सीबीआइ ने मामले में निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अब अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
ज्ञात हो कि पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस घोटाले में आरोपित ए राजा, कनीमोरी समेत अन्य सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा है। संप्रग सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ था। 2010 में कैग की रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश हुआ। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को कौड़ियों के भाव 2जी लाइसेंस बांटे गए। इससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस घोटाले की जांच सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की थी।
ज्ञात हो कि पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस घोटाले में आरोपित ए राजा, कनीमोरी समेत अन्य सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पुख्ता साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा है। संप्रग सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ था। 2010 में कैग की रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश हुआ। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को कौड़ियों के भाव 2जी लाइसेंस बांटे गए। इससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस घोटाले की जांच सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की थी।
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