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मध्य प्रदेश: शॉपिंग मॉल में फ्लोर बेचने के नाम पर डॉक्टर से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

जांच के बाद पुलिस ने कंपनी के चैयरमेन भरत पटेल संचालक भारती पटेल स्मिता पटेल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में भरत पटेल का कहना है कि वषर्ष 2012 से 2017 तक डॉ. टंडन से ली गई राशि दस्तावेज में दर्ज है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 07:49 AM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 07:49 AM (IST)
मध्य प्रदेश: शॉपिंग मॉल में फ्लोर बेचने के नाम पर डॉक्टर से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी
डॉक्ाटर का बेटा बेटा परिवार के साथ सिंगापुर में रहता है।

भोपाल, जेएनएन। एक चिकित्सक की शिकायत पर टीटी नगर थाना पुलिस ने एक शॉपिंग मॉल के संचालकों के खिलाफ दो करोड़ 17 लाख रुपये की जालसाजी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक निशात कॉलोनी निवासी डॉ. अनिल कुमार टंडन (73) वर्तमान में दमोह में प्रैक्टिस करते हैं। उनका बेटा परिवार के साथ सिंगापुर में रहता है।

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डॉ. टंडन ने शिकायत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2012 में सांध्य प्रकाश प्रायवेट लिमिटेड से ऑरा मॉल की दूसरी मंजिल की यूनिट एस-वन का सौदा 2 करोड़ 17 लाख रपये में किया था। कंपनी ने विक्रय अनुबंध जारी कर अलग-अलग समय में डॉ. टंडन से राशि चेक और आरटीजीएस के माध्यम से वसूल कर ली। इसके अतिरिक्त दस लाख रुपये अन्य मद में लिए थे। करार के तहत पूरी राशि जमा करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि ऑरा मॉल और उसके आसपास की जमीन तो विभिन्न बैंकों में गिरवी रखी है इसलिए कंपनी इस प्रॉपर्टी का सौदा करने की पात्र ही नहीं है। ठगी का पता चलने पर डॉ. टंडन ने कंपनी के चैयरमेन भरत पटेल से रपये लौटाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगे। इस पर डॉ. टंडन ने पुलिस को शिकायत की।

जांच के बाद पुलिस ने कंपनी के चैयरमेन भरत पटेल, संचालक भारती पटेल, स्मिता पटेल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में भरत पटेल का कहना है कि वषर्ष 2012 से 2017 तक डॉ. टंडन से ली गई राशि दस्तावेज में दर्ज है। तय अनुबंध के हिसाब से अभी उन पर कुछ बकाया और है। वषर्ष 2017 में संचालक मंडल भंग हो चुका है। यह मामला अभी रेरा में चल रहा है। रेवेन्यु के मामले को पुलिस में ले जाने का औचित्य उन्हें समझ में नहीं आ रहा।


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