1993 मुंबई बम धमाकों का मुख्य षड़यंत्रकारी 14 जून तक CBI की हिरासत में, कबूल करना चाहता है अपराध
विशेष सरकारी वकील दीपक साल्वी ने अदालत से कहा कि मुंबई धमाके का मुख्य अभियुक्त अपना अपराध कबूल करना चाहता था। इसके बाद उसे सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है।
मुंबई (एएनआई)। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने सोमवार को मुंबई बम विस्फोट मामले में अहम साजिशकर्ता अहमद शेख उर्फ अहमद लंबू को 14 जून तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया है। विशेष सरकारी वकील दीपक साल्वी ने अदालत से कहा कि अभियुक्त अपना अपराध कबूल करना चाहता था।
बताया जा रहा है कि लंबू का कबूलनामा सीबीआई के एक अधिकारी के समक्ष करवाया गया है और इसके बाद में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान दर्ज कराया गया। गौरतलब है कि, इससे पहले 1 जून को गुजरात के आतंकवाद रोधी दल (एटीएस) ने गुजरात के नवसारी-वलसाड तटीय इलाके से लंबू को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई और इंटरपोल ने काफी समय पहले से ही उसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। गिरफ्तार आतंकवादी के उपर पांच लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई थी। जानकारी के मुताबिक वह हथियारों की अवैध आपूर्ति में भी शामिल था।
एक महीने पहले एक अन्य प्रमुख दोषी की जेल में हो गई थी मौत
1993 के मुंबई बम धमाकों के प्रमुख दोषियों में से एक ताहिर मर्चेंट अलियास ताहिर टकला जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी पुणे के एक अस्पताल में पिछले महीने 18 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया था कि यरवडा जेल में सजा काट रहे मर्चेंट को छाती में दर्द के शिकायत के बाद पुणे के सैसन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मर्चेंट ने मुंबई धमाकों के लिए पैसों का इंतजाम किया था साथ ही वह अन्य षड़यंत्रकारियों टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा हुआ था। 2007 में स्पेशल टाडा कोर्ट ने मुंबई धमाके मामले में एक्टर संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया था।