पुणे के बाद अब मुंबई में भी 15 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-प्रदर्शन पर रोक
पुणे के बाद अब मुंबई में भी 23 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक 15 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है।
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मुंबई में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
विनोद राठोड, मुंबई । पुणे में धारा 144 लागू किए जाने के बाद अब मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी अगले 15 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 23 जुलाई 2026 की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से मुंबई पुलिस ने यह फैसला लिया है।
पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने तथा जन-धन के नुकसान की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकसाथ होने पर प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस प्रशासन सतर्क
देशभर में इन दिनों विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। वहीं NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भी विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी विरोध-प्रदर्शनों की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।
इससे पहले पुणे शहर में भी इसी तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए थे। अब मुंबई में भी समान आदेश लागू होने के बाद राज्य के प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी।
बिना अनुमति सभा और प्रदर्शन पर रोक
मुंबई पुलिस ने नागरिकों से आदेशों का पालन करने की अपील की है। धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा या बड़ी संख्या में लोगों के एकसाथ होने पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
