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Mumbai: सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हंगामा, अंडे और संतरे के छिलके फेंक कर मचाया हुड़दंग; पुलिस ने दर्ज की शिकायत

Mumbai News महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच पर कथित तौर पर अंडे संतरे के छिलके और पानी फेंकने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यह सभी उपद्रवी समाज सुधारकों की जयंती के संयुक्त उत्सव में हंगामा मचा रहे थे जिसकी वजह से पुलिस ने सभी पर मामला दर्ज किया है।

By Agency Edited By: Babli Kumari Published: Tue, 16 Apr 2024 10:28 AM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2024 10:28 AM (IST)
Mumbai: सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हंगामा, अंडे और संतरे के छिलके फेंक कर मचाया हुड़दंग; पुलिस ने दर्ज की शिकायत
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उपद्रवियों ने किया हंगामा (फाइल फोटो)

पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। यह कार्यक्रम समाज सुधारकों डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की 'जयंती' के संयुक्त उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था। कुछ उपद्रवियों ने मंच पर कथित तौर पर अंडे, संतरे के छिलके और पानी फेंके। उपद्रव मचाने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार को समाज सुधारकों डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की 'जयंती' के संयुक्त उत्सव के लिए पनवेल क्षेत्र के कोनगांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई। 

मंच पर फेंका अंडे और संतरे के छिलके

पुलिस ने 58 वर्षीय एक महिला की शिकायत के हवाले से बताया कि कार्यक्रम के बाद, आयोजन स्थल पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहां कुछ लोगों ने कथित तौर पर मंच पर अंडे, संतरे के छिलके और पानी फेंक दिया। इस कृत्य के पीछे का मकसद का पता अभी तक नहीं चला है।

महान हस्तियों के अपमान करने का लगा आरोप 

शिकायत में दावा किया गया कि आरोपी के कृत्य ने न केवल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई बल्कि उन महान हस्तियों का भी अपमान किया जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

अधिकारी ने कहा, शिकायत के बाद पुलिस ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

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