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Himachal News: छात्रवृत्ति घोटाला मामले में CBI ने पूरी की जांच, 105 के खिलाफ चार्जशीट दायर

हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला (Himachal Scholarship Scam) मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। जांच के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में करीब 20 संस्थानों का नाम भी सामने आया है। सीबीआई ने 105 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। गिरफ्तार हुए लोगों में उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला के कर्मी बैंक अधिकारी सहित कई लोग शामिल हैं।

By Jagran News Edited By: Gurpreet Cheema Published: Fri, 29 Mar 2024 04:39 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2024 04:39 PM (IST)
Himachal News: छात्रवृत्ति घोटाला मामले में CBI ने पूरी की जांच, 105 के खिलाफ चार्जशीट दायर
हिमाचल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सीबीआई ने पूरी की जांच (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, शिमला। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला (Himachal Scholarship Scam) मामले में जांच पूरी कर ली है। करोड़ों रुपये के घोटाले में कथित तौर पर शामिल कई अधिकारियों, 20 संस्थानों और 105 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। जांच के दौरान 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें संस्थानों के मालिक, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के कर्मी, बैंक अधिकारी और अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं।

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गौरतलब है कि सीबीआई ने ये मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर साल 2019 में दर्ज किया था। मामला साल 2013 से 2017 के बीच का है, जब कथित रूप से करीब 181 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। इसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने भी मामले की जांच की निगरानी की और समय-समय पर स्थिति की रिपोर्ट भी दायक की गई थी।

कैसे हुआ छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा

बता दें कि पूरा मामला एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के छात्रों की मदद के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की गई केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ था जब लाहौल और स्पीति सरकारी स्कूलों के छात्रों को पिछले पांच वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया था।

एफआईआर के आधार पर शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। मामले में धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 466 (इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में जालसाजी) और 471 (उपयोग करके) के तहत कार्रवाई की गई है।


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