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निजी वाहनों पर नहीं लगेगी चुनाव प्रचार सामग्री, ये नियम लागू; अनुमति के लिए इतने घंटे पहले करना होगा आवेदन

आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रेक्षकों ने बताया कि प्रत्याशियों ने जो बैंक खाते चुनाव खर्च के लिए खुलवाए हैं उसी से लेनदेन करना है जो धनराशि बैंक में जमा होगी एवं निकालेंगे सभी का विवरण प्रत्याशी द्वारा रखा जाएगा। प्रत्याशी व्यय के लिए एक अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकते हैं जो भी व्यय करें प्रत्याशी को उसे अपने खर्चे में दिखाना है।

By Mohsin Pasha Edited By: Aysha Sheikh Published: Sat, 30 Mar 2024 01:01 PM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2024 01:01 PM (IST)
निजी वाहनों पर नहीं लगेगी चुनाव प्रचार सामग्री, ये नियम लागू; अनुमति के लिए इतने घंटे पहले करना होगा आवेदन
निजी वाहनों पर नहीं लगेगी चुनाव प्रचार सामग्री, ये नियम लागू; अनुमति के लिए इतने घंटे पहले करना होगा आवेदन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिना अनुमति के किसी के निजी वाहन, आवास या प्रतिष्ठान पर प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। चुनाव खर्च के लिए जो खाते खुलवाए गए हैं, उनसे ही लेनदेन करें। नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

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शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार प्रेक्षक कुमार राहुल, रंजन कुमार शर्मा, सतीश शितोले विश्वनाथ, संदीप गुहा ने प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों की बैठक की। इस दौरान प्रत्याशियों को व्यय संबंधी, वाहन परमीशन, जनसभा अनुमति, प्रचार सामग्री आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

साथ ही आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रेक्षकों ने बताया कि प्रत्याशियों ने जो बैंक खाते चुनाव खर्च के लिए खुलवाए हैं उसी से लेनदेन करना है, जो धनराशि बैंक में जमा होगी एवं निकालेंगे सभी का विवरण प्रत्याशी द्वारा रखा जाएगा।

प्रत्याशी व्यय के लिए एक अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकते हैं, जो भी व्यय करें प्रत्याशी को उसे अपने खर्चे में दिखाना है। चार अप्रैल, 10 अप्रैल एवं 15 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों को अपने व्यय संबंधी विवरण कोषागार में व्यय लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निजी भवनों पर प्रचार-प्रसार की अनुमति भवन स्वामी की होनी चाहिए, किसी भी सरकारी भवन पर प्रचार-प्रसार पूर्णतया प्रतिबंधित है, जो भी पोस्टर छपवाएंगे उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पोस्टर की संख्या अवश्य अंकित की जाए। सी विजिल मोबाइल एप को डाउनलोड कर लें।

यदि कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका फोटो खींचकर भेज सकते हैं, यह ऐसा एप है कि फोटो लोकेशन सहित प्राप्त होगा और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह, मुख्य कोषाधिकारी रेनू बौद्ध, उपजिलाधिकारी कांठ और प्रत्याशी मौजूद रहे।

सुविधा पोर्टल पर अनुमति के लिए 48 घंटे पहले करें आवेदन

प्रेक्षकों ने बताया कि जनपद में 57 स्टेटिक टीमें एवं 18 फ्लाइंग स्क्वायड टीमें क्रियाशील है, जो चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। प्रत्याशी किसी भी तरह की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल ऐप पर 48 घंटे पहले आवेदन करें। कोई भी जनसभा बिना अनुमति के नहीं करेंगे, जनसभा में कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं बोलेंगे, जिसमें किसी की भावना आहत हों। उन्होंने बताया कि आमजन सीविजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बैठक का उद्देश्य यहीं है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए। सबकुछ आनलाइन है और सुविधा ऐप का उद्देश्य यही है कि ठीक प्रकार से आयोग के निर्देशों का पालन हो सके। प्रत्याशियों से अपेक्षा है कि लगातार हमारे संपर्क में रहे और चुनाव में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।


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