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UPSC CSE Result 2019: संघ लोक सेवा आयोग ने 927 रिक्तियों से कम 829 उम्मीदवारों के चयन पर दिया ये स्पष्टीकरण

UPSC CSE Result 2019 आयोग ने 829 उम्मीदवारों की संस्तुति के साथ ही साथ रिजर्व लिस्ट भी जारी की है जिसमें 182 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है।

By Rishi SonwalEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 05:20 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 05:22 PM (IST)
UPSC CSE Result 2019: संघ लोक सेवा आयोग ने 927 रिक्तियों से कम 829 उम्मीदवारों के चयन पर दिया ये स्पष्टीकरण

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। UPSC CSE Result 2019: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2019 के लिए अंतिम परिणाम दो दिन पूर्व 4 अगस्त 2020 को जारी किया गया। यूपीएससी द्वारा सीएसई 2019 के आधार पर कुल 829 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संस्तुति की गयी है। वहीं, आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए कुल 927 रिक्तियां घोषित की थीं। इस प्रकार रिक्तियों की संख्या से कम उम्मीदवारों के चयन को लेकर कई उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया पर उठाये जा रहे प्रश्नों के संदर्भ में आयोग ने आज, 6 अगस्त 2020 को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इन प्रश्नों पर विराम लगा दिया है। स्पष्टीकरण दिया है।

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यूपीएससी ने दिया यह स्पष्टीकरण

संघ लोक सेवा आयोग में आज जारी अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि सिविल सेवा परीक्षा लिए भर्ती भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों के अनुसार की गयी है। साथ ही, सिविल सेवा परीक्षा 2019 में प्रदर्शन के आधार पर आयोग ने 829 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संस्तुति के साथ ही साथ उम्मीदवारों की रिजर्व लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 182 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। आयोग द्वारा रिजर्व लिस्ट सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2019 के नियम 16 (4) एवं (5) के अनुसार बनायी गयी है।

आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में जानकारी दी कि यह दशकों से चल रही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ताकि रिजर्व लिस्ट में रखे गये उम्मीदवारों से शेष रह गयी रिक्तियों को पूरी की जा सके, बशर्ते वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों और अपने रिजर्व स्टेटस के अनुसार सेवाओं एवं कैडर का चुनाव करते हों। रिजर्व लिस्ट में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की भी पर्याप्त संख्या रखी जाती है ताकि चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं एवं कैडर के चुनाव से बची रह गयी रिक्तियों को पूरा किया जा सके। सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2019 के नियम 16 (5) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को सेवाओं एवं कैडर के चुनाव की प्रक्रिया तक रिजर्व लिस्ट को बनाए रखना अनिवार्य होता है।


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