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Supreme Court Order to States: उच्चतम न्यायालय का राज्य सरकारों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 30 दिनों के भीतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश

Supreme Court Order to States देश के शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Tue, 15 Dec 2020 01:17 PM (IST)Updated: Tue, 15 Dec 2020 01:17 PM (IST)
Supreme Court Order to States: उच्चतम न्यायालय का राज्य सरकारों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 30 दिनों के भीतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश
Supreme Court Order to States: उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं।

Supreme Court Order to States: उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर बाल देखभाल संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्टेशनरी, किताबें और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस इस संबंध में न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला बाल संरक्षण इकाइयों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर बच्चों के लिए घरों की सुरक्षा के लिए अन्य उपकरणों के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, स्टेशनरी आइटम्स, बुक्स आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं। बता दें कि ऐसे कई राज्य हैं, जिनके बाल देखभाल संस्थानों सहित अन्य सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। संसाधनों की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। कई स्कूलों व बाल देखभाल संस्थानों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा।

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