School Fee 2020: निजी स्कूलों को फीस वसूलने की छूट को इस राज्य की सरकार हाई कोर्ट में देगी चुनौती
School Fee 2020 पंजाब राज्य सरकार के इसी सप्ताह हाई कोर्ट में लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दायर करने के आदेश के बारे में एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने जानकारी दी।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। School Fee 2020: कोविड-19 के बाधित हुई शैक्षणिक गतिविधियों, कक्षाओं एवं परीक्षाओं के आयोजन से लेकर दाखिला पक्रिया तक सभी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में स्कूलों में नये सत्र की शुरुआत, कक्षाओं के ऑनलाइन आयोजन, फिजिकल रूप से क्लासेस को शुरु करने और नये सेशन के लिए फीस लेने जैसे कई ऐसे स्टेप्स हैं जिनकों लेकर देशव्यापी स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने सरकारी स्कूलों में फीस न वसूलने का फैसला किया है लेकिन निजी स्कूल फीस न वसूलने के अपने राज्य की सरकार के फैसले को वहां के उच्च न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं। ऐसी ही स्थिति है पंजाब राज्य की जहां के निजी स्कूलों द्वारा फीस न लेने के विरूद्ध दायर याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में 30 जून 2020 को फैसला दिया कि निजी स्कूल लॉक डाउन अवधि के दौरान फीस ले सकते हैं फिर चाहे वे ऑनलाइन क्लास आयोजित कर रहे हों या नहीं। उच्च न्यायालय के इसी फैसले के विरूद्ध पंजाब सरकार ने इस सप्ताह उच्च न्यायालय में ही चुनौती देने का निर्णय लिया है।
पंजाब राज्य सरकार की कल बुधवार, 8 जुलाई 2020 को हुई कैबिनेट मीटिंग में दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इसी सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दायर करने के आदेश के बारे में एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने जानकारी दी। बता दें कि लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) के माध्यम से याचिकाकर्ता किसी एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के विरूद्ध समान न्यायालय में ही किसी दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए अपील कर सकता है।
पंजाब सरकार द्वारा निजी स्कूलों को फीस वसूलने की छूट देने के हाई कोर्ट के फैसले के विरूद्ध अपील करने का निर्णय विभिन्न अभिभावकों एवं टीचर्स द्वारा की जा रही गुजारिश के मद्देनजर लिया गया है। मुख्य मंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे निजी स्कूलों द्वारा लॉक डाउन के दौरान फीस वसूलने की प्रक्रिया से असमत हैं।