Delhi University Digital degree: दिल्ली हाईकोर्ट ने DU को दिए निर्देश, जरूरतमंद स्टूडेंट्स को दें 7 दिन में दें डिजिटल डिग्री
Delhi University Digital degree
Delhi University Digital degree:दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द डिग्री दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि ग्रेजुएशन के ऐसे छात्र जो जिन्हें जॉब या फिर विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को सात कार्यदिवसों के भीतर छात्र-छात्राओं को डिजिटल डिग्री दी जाए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में पहले भी आदेश दिए थे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है।
वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि डिग्री प्राप्त करना एक छात्र के लिए एक ईवेंट था, लेकिन अब यह एक टार्चर हो गया है। वहीं इस बारे में डीयू के वकील ने कहा कि केवल डिग्री के लिए जरूरी अनुरोध अब ही लिए जा सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेच में सभी छात्रों को डिजिटल डिग्री जारी करना संभव नहीं था। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने स्टूडेंट्स से कहा है कि जिन्होंने पहले डीयू की वेबसाइट पर डिजिटल डिग्री के लिए आवेदन किया है है, वे फिर से यूनिवर्सिटी को अपनी जरूरत बताएं। इसके अलावा उन्हें डिग्री जल्दी क्यों चाहिए, जैसे (फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन या फिर नौकरी) की सॉफ्ट कॉपी के साथ ईमेल भेजें।