Delhi University: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दिए निर्देश, 31 अक्टूबर तक घोषित करें पीजी रिजल्ट
Delhi University दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डीयू को पीजी (post graduate) और यूजी परिणामों (undergraduate courses)को घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीजी का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाए।
Delhi University: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डीयू को पीजी (post graduate) और यूजी परिणामों (undergraduate courses)को घोषित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीजी के विभिन्न प्रोगाम का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाए। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि इस तारीख तक रिजल्ट जारी करने के साथ ही मार्कशीट डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इसके साथ ही किसी भी स्टूडेंट्स को कैंपस विजिट की जरूरत न पड़े, यूनिवर्सिटी इस बात का ख्याल रखें।
इसके अलावा कोर्ट ने अंडरग्रेजुएट रिजल्ट को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि 20 से 31 अक्टूबर के बीच में यूजी का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बेंच ने कहा कि डीयू इस बात को सुनिश्चित करें कि वेबसाइट से की गई डाउनलोड मार्कशीट में कोई ऐसा नोट नहीं होना चाहिए, जिससे बाद में फिजिकल वैरीफिकेशन के लिए कैंपस आना पड़े। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ ही लॉ के स्टूडेंट प्रतीक शर्मा और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की गई।
वहीं विश्वविद्यालय ने जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 16 पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं। वहीं दो अन्य प्रोगामों के 16 पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम और दो और एमएससी भूविज्ञान और एमएससी भूगोल का रिजल्ट भी आने वाले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अदालत को यह भी बताया कि बाकी बचे 32 पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम 31 अक्टूबर को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन प्रोगाम के रिजल्ट के बारे में भी बताया कि बीएससी (ऑनर्स) के 17 पाठ्यक्रमों के परिणाम 20 अक्टूबर से घोषित किए जाएंगे। वहीं बीए (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम 26 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय ने बीए (कार्यक्रम) परिणामों के बारे में अदालत को सूचित नहीं किया है।