CBSE: फेक न्यूज फैलाने वालों को बोर्ड की चेतावनी, आधिकारिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की अपील
CBSE बोर्ड द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने वाले तत्वों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सोशल मीडिया पर विभिन्न शरारती तत्वों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं, उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और पास क्राइटेरिया के संबंध में बोर्ड के सर्कुलर के रूप में फैलायी जा रही भ्रामक जानकारियों के लिए चेतावनी जारी की है।
सीबीएसई द्वारा आज 6 अप्रैल को अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भ्रामक जानकारी फैलाने वाले तत्वों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड ने पहले भी ऐसी स्थिति में ‘रुमरमॉन्गर्स’के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।
बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से आम पब्लिक के साथ-साथ मीडिया से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, cbse.nic.in या ऑफिशियल सोशल हैंडल पर ही निर्भर रहें।
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