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क्या आपको नहीं पता अपने बूथ का नाम और पता? इस नंबर पर कॉल करने पर मिल जाएगी पूरी जानकारी

अपने मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी के लिए मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1950 नंबर डायल करने पर निर्वाचन ड्यूटी में जुटा कार्मिक फोन पर आपके बूथ का नाम और पता बता देगा। टोल फ्री नंबर मिलाने पर सिर्फ मतदाता पहचान पत्र पर दर्ज संख्या बतानी होगी। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड करने के बाद भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं।

By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Published: Tue, 16 Apr 2024 03:23 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2024 03:23 PM (IST)
क्या आपको नहीं पता अपने बूथ का नाम और पता? इस नंबर पर कॉल करने पर मिल जाएगी पूरी जानकारी
क्या आपको नहीं पता अपने बूथ का नाम और पता? इस नंबर पर कॉल करने पर मिल जाएगी पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अपने मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी के लिए मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1950 नंबर डायल करने पर निर्वाचन ड्यूटी में जुटा कार्मिक फोन पर आपके बूथ का नाम और पता बता देगा। टोल फ्री नंबर मिलाने पर सिर्फ मतदाता पहचान पत्र पर दर्ज संख्या बतानी होगी। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड करने के बाद भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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उत्तराखंड में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र मौके पर न होने पर आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, डीएल, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सरकारी व लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी आदि के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 19 अप्रैल की सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक यह सभी पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होंगे। बूथ पर वोटरों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

आज से गाड़ियों की जरूरत, न लाने पर प्राथमिकी

चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में बस, टैक्सी व अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। नोडल परिवहन संदीप सैनी ने बताया कि पोलिंग पार्टियों के अलावा सुरक्षाकर्मी भी इन बसों से रवाना होगा। 16 और 17 अप्रैल को वाहनस्वामियों को एमबी इंटर कालेज के मैदान में सुबह आठ बजे तक वाहन लाना होगा। आदेश न मानने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा परमिट भी निरस्त किया जाएगा।


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