अभी नहीं कटेगा आपके अलाउंस से पीएफ!
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि [ईपीएफओ] द्वारा जारी उस सर्कुलर की समीक्षा करेगी जिसमें कर्मचारी के बेसिक वेतन में सभी भत्तों को शामिल करके उस पर भविष्य निधि काटने के निर्देश दिए गए थे। ईपीएफओ द्वारा जारी इस सर्कुलर के बाद कर्मियों को मिलने वाले वेतन में कटौती हो जाएगी। श्रम मंत्रालय के अधिकारी के
नई दिल्ली। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि [ईपीएफओ] द्वारा जारी उस सर्कुलर की समीक्षा करेगी जिसमें कर्मचारी के बेसिक सैलरी में सभी भत्तों यानी अलउंस को शामिल करके उस पर भविष्य निधि काटने के निर्देश दिए गए थे। ईपीएफओ द्वारा जारी इस सर्कुलर के बाद कर्मियों को मिलने वाले वेतन में कटौती हो जाएगी। श्रम मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक ईपीएफओ द्वारा 30 नवंबर को जारी इस सर्कुलर पर दोबारा विचार किया जाएगा।
अधिकारी के मुताबिक इस सर्कुलर से कर्मचारी को मिलने वाले वेतन के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से उन कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी जिनका मासिक वेतन 6500 रुपये से कम है। उन्होंने तीन मामलों का हवाला देते हुए कहा कि नियोक्ता अकसर कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को कई भागों में बांट देता है, इससे नियोक्ता पर कर्मी को दिए जाने वाली भविष्य निधि की राशि में उसका योगदान कम हो जाता है। हालांकि 6500 से अधिक वेतन वाले कर्मियों को ईपीएफ को चुनना जरूरी नहीं है लेकिन यदि वह इसको चुन लेता है तो वह इससे बच भी नहीं सकता है।
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