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Bageshwar: जान से मारने की नियत पर चार वर्ष का सश्रम कारावास, आरोपी पर लगाया गया 40 हजार रुपये का जुर्माना

बागेश्वर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोपी को चार साल की सश्रम या कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

By Jagran NewsEdited By: riya.pandeyPublished: Thu, 08 Jun 2023 07:32 PM (IST)Updated: Thu, 08 Jun 2023 07:32 PM (IST)
Bageshwar: जान से मारने की नियत पर चार वर्ष का सश्रम कारावास, आरोपी पर लगाया गया 40 हजार रुपये का जुर्माना
न्यायाधीश ने जान से मारने की नियत से हमलावर आरोपी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोपी को चार साल की सश्रम या कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा करने पर 35 हजार की राशि पीड़ित को दी जाएगी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।

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जान से मारने की नियत से की मारपीट, बांया हाथ हुआ फ्रैक्चर

घटना के अनुसार तीन अगस्त 2021 को कपकोट थाना क्षेत्र के रीमा चौकी में खुशाल राम पुत्र लछम राम निवासी किड़ई ने प्राथमिकी दी। जिसमें कहा कि उनके गांव के चंदन सिंह पुत्र दीवान सिंह ने उसके भाई गोविंद राम के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की और लोहे की सरिया से उसके सिर, पीठ, हाथ और चेहरे पर वार किया। वह घोड़े लेकर जा रहा था। घटना में उसके भाई का बांया हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसका हल्द्वानी के एक अस्पताल में उपचार किया गया। प्राथमिक के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 325, 307, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की। 15 गवाह परीक्षित कराए।

न्यायालय ने आरोपी को धारा 325 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जबकि धारा 307,504 और 506 में दोष-मुक्त करने का फैसला सुनाया।


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