किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास
ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के दोषी अशोक विहार कालोनी निवासी नीरज को कोर्ट ने 20 साल कैद व 70 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। सजा सुनने के बाद दोषी ने रहम की अपील करते हुए कहा कि बुजुर्ग मां बाप अक्सर बीमार रहते हैं। भाई छोटा है कमाने वाला कोई नहीं है। उस पर रहम किया जाए। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकार दिया।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के दोषी अशोक विहार कालोनी निवासी नीरज को कोर्ट ने 20 साल कैद व 70 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। सजा सुनने के बाद दोषी ने रहम की अपील करते हुए कहा कि बुजुर्ग मां बाप अक्सर बीमार रहते हैं। भाई छोटा है, कमाने वाला कोई नहीं है। उस पर रहम किया जाए। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि समाज में नाबालिग के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। दोषी को सख्त सजा देकर ही पीड़िता के साथ न्याय किया जा सकता है। जिला विधि प्राधिकरण पीडि़ता को एक लाख रूपये मुआवजा देगी। शहर यमुनानगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कालोनी निवासी महिला की शिकायत पर चार जुलाई 2021 को अज्ञात के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा था कि चार जुलाई की सुबह करीब नौ बजे उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। जो कि वापस नहीं लौटी। आसपास के क्षेत्र व रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामली गांव के पास क्वाटर में मिली थी पीड़िता:
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सात जुलाई को पीड़िता के मोबाइल की लोकेशन मामली गांव की ओर जाने वाली सड़क पर बने क्वाटर में मिली। पुलिस छापामारी में क्वाटर से पीड़िता को बरामद किया। आरोपित मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने किशोरी की मेडिकल जांच करवाई, तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने केस में पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी। पुलिस ने मुखबरी के आधार पर आरोपित को काबू किया।