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बजट 2023 के बाद क्या है नया टैक्स सिस्टम, जानें आपकी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स

सरकार ने आम कर दाता को इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रीजिम (New Tax Regime) में बड़ी राहत दी है। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपये और सालाना 12 लाख रुपये कमाते हैं तो आपके लिए कौन-सा रीजिम बेहतर रहेगा आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiPublished: Sun, 05 Feb 2023 06:50 PM (IST)Updated: Sun, 05 Feb 2023 06:50 PM (IST)
बजट 2023 के बाद क्या है नया टैक्स सिस्टम, जानें आपकी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स
What is the new tax system after budget 2023

नई दिल्ली, बिजनसे डेस्क। हाल ही में बजट 2023 पेश किया गया, इस बजट से मिडिल क्लास को जितनी उम्मीद थी उसको देखते हुए मोदी सरकार ने देश के टैक्सपेयर्स को बड़ी सौगात दी है। जिसके तहत इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर दिया। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है। वहीं इनकम टैक्‍स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

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सरकार ने आम कर दाता को इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रीजिम (New Tax Regime) में बड़ी राहत दी है। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपये और सालाना 12 लाख रुपये कमाते हैं तो आपके लिए कौन-सा रीजिम बेहतर रहेगा, आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स की न्यू रीजिम में 6 की जगह सिर्फ 5 स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रीजिम में सेक्शन 87ए के तहत मिल रहे रिबेट को सालाना 5 लाख रुपये की इनकम से बढ़ाकर सालाना 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं अगर आपकी आय 12 लाख है, तो आप दोनों टैक्स रीजिम में टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. ओल्‍ड टैक्स रीजिम में 5 लाख रुपये तक रिबेट शामिल है यानी 5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है। न्यू टैक्स रीजिम में 7 लाख रुपये तक रिबेट शामिल है यानी 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग न्यू टैक्स रीजिम को सेलेक्ट करेंगे, उन्हें 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।

साथ ही अगर नई टैक्स प्रणाली की बात करें तो पहला स्लैब 3-6 लाख रुपये का है जिस पर 5 फीसदी टैक्स है, लेकिन रिबेट लागू होने के कारण यहां प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके बाद आती है 6-9 लाख रुपये की टैक्स स्लैब जिसमें 10 फीसदी कर चुकाना है। ध्यान रहे कि 7 लाख तक की आय रिबेट में आती है तो वहां भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 9-12 लाख का स्लैब जिसपर 15 फीसदी टैक्स, 12-15 लाख के स्लैब पर 20 और 15 लाख रुपये से अधिक के स्लैब पर 30 फीसदी टैक्स है।

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लेखक- अंकित राज सिंह

 


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