आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को पेश होने के निर्देश
आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते ने राहुल गांधी के एक भाषण के आधार पर 2014 में यह मुकदमा दर्ज कराया था
By BabitaEdited By: Published: Fri, 04 May 2018 11:59 AM (IST)Updated: Fri, 04 May 2018 11:59 AM (IST)
style="text-align: justify;">ठाणे, प्रेट्र। आरएसएस पदाधिकारी की ओर से दायर मानहानि मामले में भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना पक्ष रिकॉर्ड कराने के लिए 12 जून को पेशी का निर्देश दिया है। अदालत ने बुधवार को राहुल गांधी के आवेदन पर बहस की सुनवाई की थी। राहुल ने मामले के त्वरित निपटारे की बजाय साक्ष्यों की विस्तृत रिकॉर्डिग की मांग की है।
अदालत ने कहा कि 12 जून को वह इस आवेदन पर अपना फैसला सुनाएगी और बचाव पक्ष (राहुल गांधी) के बयान भी दर्ज करेगी। बता दें कि आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते ने राहुल गांधी के एक भाषण के आधार पर 2014 में यह मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।
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