विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पुणे में युवती से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा; पुलिस ने किया गिरफ्तार

Published: Tue, 27 Oct 2026 09:54 AM (IST)

पुणे के कात्रज में एक 18 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास के आरोप में 30 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

पुणे में युवती से छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश। (फोटो-सोशल मीडिया)

पुणे में युवती से छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश। (फोटो-सोशल मीडिया)

HighLights

  1. पुणे के कात्रज में युवती से छेड़छाड़ का प्रयास।

  2. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा।

  3. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, मामला दर्ज।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के कात्रज इलाके में 18 साल की एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने और उसे अगवा करने की कोशिश के आरोप में 30 साल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी दी।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक यह घटना 24 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे सुखसागर नगर के पास समर्थ डेयरी के सामने हुई। युवती अपनी सहेली मानसी गायकवाड़ से मिलने गई थी और उसका इंतजार कर रही थी तभी आरोपी वहां पहुंचा।

आरोप है कि उस व्यक्ति ने युवती से छेड़छाड़ की और फिर उसे अगवा करने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी सहेली मानसी पहुंच चुकी थी और उसने आरोपी को धक्का देकर उसे बचाने की कोशिश की।

शोरगुल सुनकर मानसी के परिजन भी युवती की मदद के लिए पहुंच गए। हाथापाई और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में लिया गया।

उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरोपी

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले जीतू किशोरलाल सरोज के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह अभी पुणे में कात्रज-कोंढवा रोड के पास विद्यानगर इलाके में एक किराए के मकान में रहता है। भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुदर्शन गायकवाड़ ने न्यूज एजेंसी IANS को इस घटना की पुष्टि की और बताया कि आरोपी उसी इलाके में रहता है।

उत्तर प्रदेश में भी महिला के साथ किया ऐसा बर्ताव

पुलिस को आरोपी के भाई से यह जानकारी भी मिली है कि उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान भी उसने महिलाओं के साथ कथित तौर पर ऐसा ही बर्ताव किया था। यह जानकारी पुलिस द्वारा साझा किए गए विवरण का हिस्सा है और इन आरोपों की पुष्टि के लिए आगे जांच की आवश्यकता होगी।

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से पहली धारा किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित है, जबकि दूसरी धारा नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगाई गई है। पुलिस फिलहाल इस घटना से जुड़े मामलों और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। 

यह भी पढ़ें- पुणे गैस रिसाव मामले में शेफलर इंडिया के CEO हर्ष कदम गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज की गैर-इरादतन हत्या की धारा; जानें क्या है पूरा मामला