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90 प्रतिशत मामले फर्जी, रद हो एट्रोसिटी एक्ट: उदनयराजे

एट्रोसिटी कानून में बदलाव करने के बजाय उसे रद्द किया जाना चाहिए यह मांग सतारा के एनसीपी सांसद उदयनराजे भोसले ने की है। उनका कहना है कि एट्रोसिटी के तहत दर्ज होने वाले 90 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 09 Sep 2016 05:11 AM (IST)Updated: Fri, 09 Sep 2016 05:14 AM (IST)

पुणेएट्रोसिटी कानून में बदलाव करने के बजाय उसे रद्द किया जाना चाहिए यह मांग सतारा के एनसीपी सांसद उदयनराजे भोसले ने की है। उनका कहना है कि एट्रोसिटी के तहत दर्ज होने वाले 90 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं।

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पुणे में एक कार्यक्रम में पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद उदयनराजे ने कहा कि, इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। कोपर्डी में जो निर्भया जैसा मामला हुआ वह काफी दर्दनाक है। एेसी हरकत करनेवाले आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह इस प्रकार हादसा किसी के साथ हो सकता है। इसलिए अपराधी किसी भी जाति समाज से हो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। एट्रोसिटी के तहत दर्ज होने वाले 90 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं। इसलिए इस कानून को ही रद्द किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एट्रोसिटी कानून में बदलाव करने का सुझाव दिया था।


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