'मुस्लिमों को घसीटकर अपनी रोटियां सेक रहे राजनीतिक दल', ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के प्रमुख बोले- CAA नागरिकता देने वाला कानून
हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि सीएए लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है न कि नागरिकता छीनने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि सीएए बहुत अच्छा कानून है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो ऐसी ही भ्रांतियां 370 (अनुच्छेद 370) से पहले भी खूब फैलाई गई थी। जब मैं कश्मीर गया और वहां के मुसलमानों से बात की।
एएनआई, नागपुर। सीएए लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, न कि नागरिकता छीनने वाला कानून है। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने गुरुवार को यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फालतू में राजनीतिक दल इस कानून के तहत मुस्लिमों को घसीटकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यह सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है।
क्या कुछ बोले प्यारे खान?
समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि सीएए बहुत अच्छा कानून है, यह लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। उन्होंने कहा,
देखा जाए तो ऐसी ही भ्रांतियां 370 (अनुच्छेद 370) से पहले भी खूब फैलाई गई थी। जब मैं कश्मीर गया और वहां के मुसलमानों से बात की। 370 हटने के बाद आज कश्मीर का विकास देखिए, तो देश में इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी, लेकिन आज का मुसलमान बहुत समझदार है...
#WATCH | Nagpur: On CAA, Pyare Khan, Chairman of Hazrat Baba Tajuddin Trust says, "CAA is a very good law, it is a law that gives citizenship to people, not one that takes away anyone's citizenship. If you see, a similar misconception was spread a lot before (removal of Article)… pic.twitter.com/Q8Q7Ylktma— ANI (@ANI) March 14, 2024
'दबे-कुचले अल्पसंख्यक के लिए CAA'
संवाददाता ने जब पूछा कि क्या सीएए आने के बाद मुसलमानों की नागरिकता खतरे में आ जाएगी? इस पर प्यारे खान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है... दबे-कुचले अल्पसंख्यक, जो दूसरे देशों में थे, लोगों के लिए यह कानून है। मुसलमानों का इससे कोई लेना-देना नहीं है और इस कानून के तहत मुसलमानों को घसीटा जा रहा है, राजनीतिक दल अपनी रोटी सेक रहे हैं... ऐसा कुछ भी नहीं है, यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं है।