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युग चांडक केस में दोषी ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती

युग चांडक हत्याकांड मामले में सत्र न्यायालय से फांसी की सजा पाए अरविंद सिंह ने सजा को बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस प्रकरण में दोषी राजेश दवारे को भी फांसी की सजा मिली है। न्यायमूर्ति भूषण गवई और अतुल चांदुरकर की खंडपीठ में इस पर

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 31 Mar 2016 04:01 AM (IST)Updated: Thu, 31 Mar 2016 04:11 AM (IST)
युग चांडक केस में दोषी ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती

नागपुर युग चांडक हत्याकांड मामले में सत्र न्यायालय से फांसी की सजा पाए अरविंद सिंह ने सजा को बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस प्रकरण में दोषी राजेश दवारे को भी फांसी की सजा मिली है। न्यायमूर्ति भूषण गवई और अतुल चांदुरकर की खंडपीठ में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने 17 अप्रैल तक केस का पेपरबुक तैयार करने के निर्देश प्रबंधक कार्यालय को दिए।

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इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल से शुरू होगी। सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील मेहरोज खान पठान, फरियादी डॉ. मुकेश चांडक की ओर से एड. राजेंद्र डागा और अरविंद सिंह की ओर से एड. चेतन ठाकुर कामकाज देख रहे हैं।

- गौरतलब है कि लकड़गंज गुरुवंदना सोसायटी से 1 सितंबर 2014 को युग चांडक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

- इस मामले में राजेश धनालाल दवारे (20) और अरविदं सिंह (24) अपराधी हैं।
- निचली अदालत में दोनों अपराधियों पर अपहरण, हत्याकांड के तहत भादंवि धारा 302, 364-अ, 120-ब, 201 के तहत आरोप सिद्ध हुए हैं।

- दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई पर शहर की नजर बनी हुई है।


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