एमएलए भुमरे सहित 19 को सजा, पुलिस थाने में घुसकर की थी तोडफ़ोड़
पुलिस थाने में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने शिवसेना के पैठण के विधायक संदिपान भुमरे सहित 19 कार्यकर्ताओं को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
नागपुर। पुलिस थाने में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने शिवसेना के पैठण के विधायक संदिपान भुमरे सहित 19 कार्यकर्ताओं को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में कुल 38 आरोपी थे। इसमें से 19 को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई है। 19 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है।
क्या है मामला
- 19 जून 2005 को दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर विधायक संदिपान भुमरे ने एमआईडीसी पैठण पुलिस थाने में फोन कर आने की बात कही।
- भुमरे ने कहा, वह कार्यकर्ताओं की शिकायत पर वहां आ रहे हैं। भुमरे ने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचकर पुलिसकमिर्यों के साथ गाली-गलौच की। साथ ही थाने में तोड़फोड़ भी की।
- वायरलेस कमरे में जाकर महिला कर्मियों से अभद्र बर्ताव किया। इसके बाद पुलिस थाने के बाहर आकर विधायक भुमरे ने भड़काऊ भाषण दिया।
- एपीआई बाजीराव बाबुराव जोशी की फरियाद पर विधायक भुमरे सहित शिवसेना के 38 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश यूएल तेलगांवकर ने सोमवार को आरोप साबित होने पर विधायक भुमरे सहित 19 कार्यकर्ताओं को भादंवि की धारा 353 (सरकारी कार्य में बाधा निर्माण करने) के तहत प्रत्येक को एक वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 143 (गैरकानूनी भीड़ जमा करना) के तहत प्रत्येक को छह माह का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषियों को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए न्यायालय ने सुनाई गई सजा पर स्थगन आदेश दिया है।