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सहमति से विवाद सुलझाए सिंघानिया परिवार: कोर्ट

विजयपत रेमंड के सभी शेयर बेटे के नाम कर चुके हैं और बेटे ने उन्हें किराए के घर में रहने पर मजबूर कर दिया है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Sat, 12 Aug 2017 01:14 PM (IST)Updated: Sat, 12 Aug 2017 01:14 PM (IST)
सहमति से विवाद सुलझाए सिंघानिया परिवार: कोर्ट

रेमंड, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने मशहूर उद्योगपति विजयपत सिंघानिया और उनके बेटे गौतम सिंघानिया को आपसी सहमति से संपत्ति विवाद सुलझाने को कहा है। गौतम रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। विजयपत रेमंड के सभी शेयर बेटे के नाम कर चुके हैं और बेटे ने उन्हें किराए के घर में रहने पर मजबूर कर दिया है। 78 वर्षीय विजयपत सिंघानिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे पर परिवार केसदस्यों के बीच संपत्ति विवाद में मध्यस्थता का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है।

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रेमंड लिमिटेड ने दक्षिण मुंबई में स्थित जेके हाउस भवन में उन्हें डुप्लेक्स पर कब्जा नहीं सौंपा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने कहा, 'ऐसा मामला सीधे अदालत नहीं आना चाहिए। यह विवाद पिता और पुत्र के बीच है। प्रयास करें और सहमति से इसका समाधान निकालें।' विवाद में सभी पक्षों के वकीलों ने कहा कि उन्हें अदालत का सुझाव मंजूर है।

थर्ड पार्टी राइट पर रोक:

अदालत ने 22 अगस्त तक सुनवाई रोकते हुए कहा कि रेमंड दो फ्लोर में कोई थर्ड पार्टी राइट तैयार नहीं करेगा। यह विवाद में है और अगले आदेश तक इस पर रोक लगी रहेगी।


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