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शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं दिला पाए वकील मानेशिंदे के 5 मजबूत तर्क, जानें आर्यन खान के आगे क्‍या विकल्‍प?

हमारा मुवक्किल भी इज्जतदार परिवार से है। वह भाग नहीं सकता। मानेशिंदे ने रिया चक्रवर्ती मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों के पास से कम मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं उनके संबंध में हुए फैसलों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

By Vijay KumarEdited By: Published: Fri, 08 Oct 2021 10:37 PM (IST)Updated: Sat, 09 Oct 2021 03:59 PM (IST)
शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं दिला पाए वकील मानेशिंदे के 5 मजबूत तर्क, जानें आर्यन खान के आगे क्‍या विकल्‍प?
शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान एवं उनके दो मित्रों की जमानत अर्जी खारिज

राज्य ब्यूरो, मुंबई! मुंबई के चीफ मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट आर.एम.नेर्लीकर ने यह कहते हुए आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि इस आवेदन के लिए यह कोर्ट उचित जगह नहीं है। कोर्ट में अपनी बात रखते हुए आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि युवा आज की घटना को भविष्य के परिणामों से जोड़कर नहीं देख पाते। हमारा मुवक्किल भी इज्जतदार परिवार से है। समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं। वह भाग नहीं सकता। मानेशिंदे ने रिया चक्रवर्ती मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों के पास से कम मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, उनके संबंध में हुए फैसलों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

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मानेशिंदे ने एनसीबी के इस तर्क को भी निराधार ठहराया कि आर्यन खान अपने विरुद्ध सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली परिवार से है, यह कहना कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गलत होगा। ऐसे बहुत से लोग खुले घूम रहे हैं, जिन पर इससे बहुत गंभीर आरोप हैं। हमारे मुवक्किल ने कभी अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने फिर दोहराया कि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला था। उसे सिर्फ वाट्सएप्प चैट्स के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

जमानत के लिए सत्र न्यायालय में कर सकते हैं आवेदन

वकील सतीश मानेशिंदे अब आर्यन खान की जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अब अगले तीन से पांच दिनों तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के क्वारंटाइन वार्ड में रहना पड़ेगा। बता दें कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश एडीशनल सालीसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह यह जमानत याचिका दायर किए जाने के समय से ही कहते आ रहे थे कि यह कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। बता दें कि एनसीबी ने आर्यन की रिमांड बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा था कि आर्यन के वाट्सएप्प चैट में बातें तो फुटबाल की हो रही थीं, लेकिन परोक्ष रूप से बात मादक पदार्थों की मात्रा के बारे में की जा रही थी। एएसजी अनिल सिंह के अनुसार वाट्सएप्प चैट एवं घटना में साम्य मात्र संयोग नहीं हो सकता।

बता दें कि गुरुवार देर शाम आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट एवं मुनमुन धमेचा को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश होने के बाद पिछले रविवार को गिरफ्तार किए गए सभी आठ आरोपितों को रात भर एनसीबी की हवालात में ही रखा गया था। सुबह उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा गया। हालांकि आर्यन खान की रिपोर्ट कोविड निगेटिव बताई जा रही है। जेल के नियमानुसार उन्हें तीन से पांच दिन तक जेल के क्वारंटाइन वार्ड में ही रहना पड़ेगा। तीनों आरोपितों को आर्थर रोड जेल भेजे जाने के कारण आज उन्हें कोर्ट में भी नहीं लाया गया। आर्यन के वकील के अनुसार फैसले की पूरी प्रति मिलने के बाद वह सत्र न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करेंगे।

नवाब मलिक ने फिर घेरा एनसीबी को

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आज फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि एनसीबी ने भाजपा के एक प्रमुख नेता के साले को इस छापेमारी के दौरान छोड़ दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि पिछले शनिवार की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में छापेमारी एवं आठ लोगों की गिरफ्तारी के बाद जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से गिरफ्तार लोगों की संख्या के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 8-10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

मलिक ने सवाल उठाया कि कोई अधिकारी इस प्रकार अनिश्चितता वाला जवाब कैसे दे सकता है। एनसीबी ने 10 लोगों को पकड़ा था। जिनमें से दो को जाने दिया गया। इनमें से एक व्यक्ति एक वरिष्ठ भाजपा नेता का साला था। बता दें कि नवाब मलिक ने दो दिन पहले एनसीबी की कार्रवाई में शामिल दो बाहरी व्यक्तियों का खुलासा करते हुए भी एनसीबी को कटघरे में खड़ा किया था।


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