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7 साल से कनेक्शन न देने पर उपभोक्ता आयोग की बिजली कंपनी को फटकार, 35 हजार रुपये भी देने होंगे

Published: Sun, 01 Nov 2026 11:03 PM (IST)

नागपुर उपभोक्ता आयोग ने महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी को 7 साल तक किसान का कनेक्शन रोकने और जमा राशि अटकाने के लिए फटकार लगाई है।

7 साल से कनेक्शन न देने पर उपभोक्ता आयोग की बिजली कंपनी को फटकार।

7 साल से कनेक्शन न देने पर उपभोक्ता आयोग की बिजली कंपनी को फटकार।

HighLights

  1. उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया।

  2. कंपनी को किसान को 35,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश।

  3. 60 दिन में किसान के खेत में सौर पंप लगाने का निर्देश।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के एक उपभोक्ता आयोग ने राज्य की बिजली वितरण कंपनी को 69 वर्षीय किसान की जमा राशि सात साल से अधिक समय तक रोकने और बिजली कनेक्शन नहीं देने के लिए फटकार लगाई है।

आयोग ने कंपनी को 60 दिन के भीतर किसान के खेत में सौर कृषि पंप लगाने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड को मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के लिए किसान को 35,000 रुपये देने का भी आदेश दिया।

आयोग ने 22 अक्टूबर के आदेश में कहा-" एक साधारण किसान ने राशि जमा करने के बावजूद कनेक्शन के लिए कई वर्षों तक चक्कर लगाए और आखिरकार उसे आयोग का रुख करना पड़ा।" आयोग ने एमएसईडीसीएल को सेवा में कमी का दोषी ठहराया।

हालांकि, आयोग ने 2019 और 2020 में पानी की कमी के कारण कपास की फसल सूखने के दावे पर किसान की 24.93 लाख रुपये का मुआवजा देने की याचिका खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल उपज का अनुमान अटकल पर आधारित था और फसल खराब होने का स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिया गया, जिससे साबित हो कि फसल केवल बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण खराब हुई।

शिकायतकर्ता नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील का निवासी है। उसने मौजा डुंडाखैरी में अपने 1.83 हेक्टेयर के खेत के कुएं के लिए तीन हार्सपावर के सौर कृषि पंप कनेक्शन का आवेदन किया था। एमएसईडीसीएल की मांग-पर्ची मिलने के बाद उसने 10 जुलाई, 2019 को 16,560 रुपये जमा किए। किसान ने दावा किया कि कई बार संपर्क करने और जनवरी 2021 में कानूनी नोटिस देने के बावजूद बिजली वितरण कंपनी ने पंप नहीं लगाया। इसके बाद उसने फरवरी 2021 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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