22 वर्षीय मेडिकल छात्रा की हत्या, आरोपियों को खुद ही साबित करनी होगी अपनी बेगुनाही

पुलिस अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आरोप पत्र दायर करेगी जिसमें आरोपी को ही अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बता दें नवंबर 2021 में बायकुला में परीक्षा देने के दौरान एमबीबीएस छात्रा गायब हो गई।