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Mumbai Court: पुलिसकर्मी शिंदे की हत्या के आरोपी अहमद अली कुरैशी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा

मुंबई कोर्ट ने पुलिसकर्मी विलास शिंदे की हत्या के आरोपी अहमद अली कुरैशी पर 50 हजार के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

By Babita kashyapEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 01:22 PM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 02:28 PM (IST)
Mumbai Court: पुलिसकर्मी शिंदे की हत्या के आरोपी अहमद अली कुरैशी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा

मुंबई, एएनआइ। मुंबई कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मी विलास शिंदे की हत्या के आरोपी अहमद अली कुरैशी आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि मुंबई कोर्ट ने अगस्त 2016 में आरोपी अहमद अली कुरैशी को एक पुलिसकर्मी विलास शिंदे की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। कुरैशी और उसके भाई ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी। पुलिसकर्मी का कसूर इतना था कि उसने उन्हें बिना हेलमेट लगाये दोपहिया वाहन चलाने के लिए उन्हें रोका था। सिर में अधिक चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती शिंदे ने इलाज के दौरान 31 अगस्त को दम तोड़ दिया था। 

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क्या था पूरा मामला 

मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन पुलिसकर्मी विलास शिंदे खार रोड पर पेट्रोल पंप के पास चैकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने बाइक सवार एक 17 वर्षी लड़के को बिना हेलमल के सवारे करने पर रोका। शिंदे ने उस लड़के से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा उसने बाइक की चाबी लेकर घर से किसी सदस्य को बुलाकर लाने के लिए कहा। 

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लड़के ने अपने बड़े भाई कुरैशी को वहां बुलाया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी एक बांस लेकर वहां पहुंचा और पुलिसकर्मी के सिर पर दे मारा औ उसके सीने पर भी प्रहार किया। घायल पुलिसकर्मी की जेब से चाबी निकाली और अपने भाई के साथ बाइक पर बैठ फरार हो गया। इस घटना में पुलिसकर्मी शिंदे गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 

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