Mumbai Coronavirus: मुंबई में पाबंदियों के बावजूद जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, कैमरे में कैद हुई चौंकाने वाली तस्वीर
Mumbai Coronavirusकोरोना महामारी दोबारा लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है ऐसे में मुंबई की दादर सब्जी मंडी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आयी हैं। पाबंदियों के बावजूद कोरोना नियमों को ताक पर रख लोग यहां सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं।
मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लग रहा है लोग अभी भी अलर्ट नहीं हुए हैं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच इन तस्वीरों में सब्जी खरीदने वाले लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया है। ऐसे में राज्य में अब हर सप्ताह शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हर रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन के समय भी सरकार द्वारा लगाए नए प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोरोना संकट की समीक्षा के लिए राज्य में रविवार को मंत्रिपरिषद की आपात बैठक बुलाई गई थी। इसमें सरकार की ओर से कोरोना से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
महाराष्ट्र दुनिया का दूसरा ऐसा स्थान है जहां सर्वाधिक मरीज मिले
बता दें कि मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11,163 नए मामले सामने आये हैं और 25 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना संक्रमण के 57,074 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो एक दिन में किसी राज्य में सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ महाराष्ट्र दुनिया का दूसरा ऐसा स्थान है जहां बीते 24 घंटे में सर्वाधिक मरीज मिले हैं। फ्रांस में महाराष्ट्र से ज्यादा 60,922 मरीज मिले हैं।
महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन
- रात 8 से सुबह 7 बजे तक चिकित्सा और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए छूट ।
- दवा, सब्जी-फल और दूध और सब्जी-फल आदि वस्तुओं को छोड़ सभी दुकानें रहेंगी बंद।
- अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और कर्मचारियों को टीकाकरण अनिवार्य।
- होटल तो खुले रहेंगे लेकिन खाना पैक करवाने की सुविधा होगी, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं।
- खेती से संबंधित कार्य जारी रहेंगे।
- सभी बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सभागार, और स्विमिंग पूल हुए बंद।
- बीच, बाग-बगीचे और चौपाटी जैसे सार्वजनिक स्थान रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद।
- ई-कॉमर्स सेवाएं सुबह 7 से रात 8 बजे तक नियमित रूप से जारी।
- होम डिलीवरी करने वाले 45 साल से बड़े कर्मचारियों को अनिवार्य रूप ये टीका लगवाना होगा।
- अखबारों की छपाई और वितरण पहले की तरह जारी रहेगा लेकिन विक्रेताओं को टीकाकरण करवाना अनिवार्य।
- कोरोना संक्रमित होने पर मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, बीमार मजदूर को छुट्टी के दिन का भी वेतन देना होगा। कर्मचारियों की कोरोना जांच की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी।
- किसी सोसायटी में पांच से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाये जाने पर इमारत को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- वहीं 45 से कम आयु वर्ग कर्मचारियों के लिए कोरोना RT-PCR जांच रिपोर्ट आवश्यक होगी जो 15 दिन के लिए मान्य होगी ये नियम 10 अप्रैल से लागू होगा।