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मुंबई एयरपोर्ट पर एक लीटर पानी की बोतल ₹130 में बेची जा रही, क्या कहता है कानून और वसूली पर कैसे करें शिकायत?

Published: Wed, 01 Apr 2026 05:28 PM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2026 05:40 PM (IST)

मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री को 130 रुपये में पानी की बोतल मिली, जबकि सामान्य कीमत 20-30 रुपये है। यह ...और पढ़ें

HighLights

  1. मुंबई एयरपोर्ट पर MRP से ज्यादा में बिक रही पानी की बोतल।

  2. एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 20–30 रुपये।

  3. MRP से ज्यादा कीमत में सामान बेचना कानून के खिलाफ।

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के बाहर एक आम सी दिखने वाली पानी की बोतल अचानक चर्चा का विषय बन गई। वजह थी उसकी कीमत—130 रुपये। यह सिर्फ एक बोतल नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना बन गई, जहां जरूरत और मजबूरी का सीधा फायदा उठाया जाता है।

गाजियाबाद से आए एक यात्री ने जब प्यास बुझाने के लिए पानी खरीदा, तो बिल देखकर वह चौंक गया। एक लीटर पानी की कीमत 130 रुपये! आमतौर पर यही बोतल शहर के किसी भी दुकान पर 20-30 रुपये में मिल जाती है। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर, जहां विकल्प सीमित होते हैं और यात्रियों के पास ज्यादा समय भी नहीं होता, वहीं यही पानी कई गुना महंगा बिक रहा था।

MRP से ज्यादा में बिक रही पानी की बोतल

बिल में साफ लिखा था—Above MRP Inclusive of GST, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से ऊपर कीमत ली गई है। सवाल उठता है कि क्या यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह से मनमानी वसूली करना सही है? खासकर तब, जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत को भी लग्जरी बना दिया जाए।

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यात्री ने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि एयरपोर्ट जैसी जगहों पर पहले ही खाने-पीने की चीजें महंगी होती हैं, लेकिन पानी जैसी जरूरी चीज के लिए इतनी ज्यादा कीमत वसूलना कहीं न कहीं सिस्टम की खामियों को उजागर करता है।

यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, बल्कि हर उस यात्री की कहानी है, जो यात्रा के दौरान ऐसे हालात का सामना करता है। सवाल अब यह है कि क्या संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, या फिर यात्रियों को इसी तरह महंगे पानी से प्यास बुझानी पड़ेगी?

रेलवे (सरकारी सबसे क्लियर उदाहरण)

भारत सरकार के Indian Railways के तहत मिलने वाले पानी (Rail Neer) की 1 लीटर बोतल की MRP 14 रुपये है। वहीं 500 ml की पानी की बोतल की कीमत 9 रुपये है। यह सरकार द्वारा नियंत्रित सबसे सस्ता और रेफरेंस प्राइस माना जाता है।

आम बाजार (सरकारी रिपोर्ट/इंडस्ट्री डाटा)

आमतौर पर 1 लीटर पैकेज्ड पानी की बोतल 20 रुपये के आसपास की कीमत में बिकती है। रिटेलर भी लगभग 18–20 रुपये में बेचते हैं। यानी सामान्य MRP रेंज 20–30 के बीच है।

कुछ राज्य सरकारों की पहल

तमिलनाडु सरकार की Amma Water योजना में पानी की कीमत ₹10 प्रति लीटर है। यह दिखाता है कि असली लागत बहुत कम होती है।

कानून क्या कहता है?

Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के अनुसार, MRP से ज्यादा पैसे लेना गैरकानूनी है। कंज्यूमर कोर्ट ने भी साफ कहा है कि पैक्ड पानी MRP से ऊपर नहीं बेचा जा सकता।

उपभोक्ता आयोग का फैसला

9 दिसंबर, 2025 को चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में फैसला सुनाया था। आयोग ने फैसले में कहा कि रेस्टोरेंट मिनरल वॉटर और पैकेट वाले पानी जैसे पहले से पैक किए गए उत्पादों के लिए MRP से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते।

आयोग ने बताया कि MRP ही वह अधिकतम कीमत है जिस पर कोई उत्पाद बेचा जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि MRP में सभी टैक्स, पैकेजिंग की लागत और रिटेलर का मार्जिन भी शामिल होता है।

क्या था मामला?

आयोग ने ये फैसला एक महिला की शिकायत के बाद सुनाया। श्रीमती खन्ना नाम की महिला 12 दिसंबर, 2023 को रात करीब 8:30 बजे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट गई थीं, जिसमें उनका कुल बिल 1,922 रुपये था। इसमें CGST और UTGST दोनों शामिल थे।

रेस्टोरेंट वालों ने पैकेज्ड पीने के पानी की एक बोतल के लिए 55 रुपये बिल में लगाए थे, जबकि एक्वाफीना की बोतल पर साफ-साफ 20 रुपये की कीमत लिखी थी। महिला बिल में पानी की कीमत देखकर हैरान रह गईं।

जिला उपभोक्ता आयोग में महिला ने इसे लेकर केस दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद महिला ने ये केस चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर किया और 9 दिसंबर, 2025 को उन्होंने केस जीत लिया। महिला ने बिना किसी वकील के खुद ही अपना पक्ष रखा था।

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