आरएसएस मानहानि केस: राहुल गांधी को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश
महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट ने आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
मुंबई, एएनआइ। आरएसएस मानहानि मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले आरएसएस मानहानि केस में 12 जून को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय हुए थे। राहुल ने इस आरोप को मानने से इनकार करते कानूनी लड़ाई लड़ते रहने की बात कही थी। पिछली सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए थे।
क्या है पूरा मामला
छह मार्च 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। जिसमें कुंट ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है। कथित तौर पर राहुल गांधी ने 2014 में एक रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया था।।