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Maharashtra: सीएम शिंदे के परिवार की छवि खराब करने वाले आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, ये है पूरा मामला

Maharashtra News ठाणे में सीएम शिंदे के परिवार की छवि खराब करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल एक दुकान पर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान शख्स ने सीएम की बहु के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था।

By AgencyEdited By: Shalini KumariPublished: Fri, 02 Jun 2023 05:27 PM (IST)Updated: Fri, 02 Jun 2023 05:27 PM (IST)
Maharashtra: सीएम शिंदे के परिवार की छवि खराब करने वाले आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, ये है पूरा मामला
सीएम शिंदे के परिवार की छवि खराब करने वाले शख्स को कोर्ट ने किया बरी

ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे के परिवार के सदस्य की छवि खराब करने के आरोप में गिरफ्तार एक पार्टी के कार्यकर्ता को जमानत दे दी है। दरअसल, इस कार्यकर्ता ने कथित तौर पर शिंदे के परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की थी।

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सीएम शिंदे के परिवार को बदनाम करने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, 25 मई को ठाणे नगर निगम (टीएमसी) ने एक मिठाई की दुकान के विस्तारित हिस्से को हटा दिया था। इस पर धर्मराज्य पक्ष के अजय जेया ने शिंदे परिवार के सदस्य को बदनाम करते हुए कहा एक अपमानजनक टिप्पणी की। दरअसल, जेया ने कहा कि सीएम के एक रिश्तेदार के साथ बहस होने के कारण दुकान पर कार्रवाई की गई है।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

जमानत के आदेश में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एम डी नानावरे ने पाया कि जेया को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 501 (मानहानिकारक के रूप में जाना जाने वाला मुद्रण या उत्कीर्णन) और 505(2) (समूहों के बीच शत्रुता की भावना को बढ़ावा देना) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

15 हजार रुपये के निजी मुचलके के बाद मिली जमानत

अदालत ने कहा कि धारा 500 और 501 के तहत दंडनीय अपराध जमानती है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत दंडनीय अपराध देना अस्वीकार्य है, क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि जेया ने नागरिक निकाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश की थी।

अदालत ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानती मुचलके पर जेया की रिहाई का आदेश दिया। जेया की ओर से कोर्ट में वकील संजय कान्हेरे लड़ रहे थे।


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