महाराष्ट्र के लातूर में पार्सल विस्फोट: 2 गन शॉप मालिकों समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज
महाराष्ट्र के लातूर में पार्सल विस्फोट मामले में पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें दो गन शॉप मालिक भी शामिल हैं।

लातूर पार्सल विस्फोट में चार लोगों पर केस दर्ज

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डिजिटल डेस्क, लातूर। महाराष्ट्र के लातूर में एक कूरियर ऑफिस के बाहर पार्सल में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें दो गन शॉप के मालिक भी शामिल हैं।
इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह घटना शनिवार सुबह उस समय हुई, जब विलासराव देशमुख मार्ग पर एक टेम्पो से पार्सल उतारे जा रहे थे।
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस खेप (कंसाइनमेंट) को लापरवाही से हैंडल और ट्रांसपोर्ट किया गया, जबकि इससे गंभीर चोट लगने या जान जाने का खतरा था।
इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने रविवार को पीटीआई को बताया कि पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और कैरिज बाय रोड एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, दो गन शॉप के मालिकों ने कथित तौर पर एयर पिस्टल के पुर्जों (जिनमें एक CO2 ट्यूब और एयर पिस्टल की मैगजीन शामिल थी) को बिना जरूरी सुरक्षा सावधानियां बरते पैक किया और भेजा।
पुलिस ने आगे बताया कि बाकी दो आरोपियों ने कथित तौर पर इस खेप को स्वीकार किया और बिना जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाए इसे आगे भेजने में मदद की।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)